उत्तर प्रदेश के कानपुर में पकड़े गए तालीगी जमाकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तक पुलिस ने ऐसे 54 जमाकर्ताओं को चिह्नित किया है। इन पर महामारी अधिनियम सहित अन्य संगीन प्रवाह में रिपोर्ट होगी। आईजी रेंज ने इस संबंध में मंगलवार को डीआईजी को निर्देश दिए हैं।
वहीं, मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला करने वालों से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जब जमाती पकड़े गए थे तो आठ विदेशी जमाकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, जो वर्तमान में अस्थायी जेल में हैं।
अब जमात में शामिल होने के बाद छिपे बैठे लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। इन सभी पर लॉकडाउन उल्लंघन, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा आईजी ने बजरिया में मेडिकल और पुलिस टीम पर हुए हमले की घटना के संबंध में डीआईजी अनंत देव को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों से पांच लाख तक जुर्माना वसूला जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। साथ ही गैंगेस्टर और एनएसए की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
आईजी ने बताया कि जिन हॉटस्पॉट से पिछले 21 दिनों में कोई केस नहीं आया है, वहां की समीक्षा कर खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे वहाँ के लोगों को सहूलियत मिल सकती है। अब तक सात हेलस्पॉट मार्क किए गए हैं। इसमें घमपुर के तीन, दक्षिण का एक और पश्चिम क्षेत्र के तीन हेलस्पॉट हैं। पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर इस पर फैसला करेगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पकड़े गए तालीगी जमाकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तक पुलिस ने ऐसे 54 जमाकर्ताओं को चिह्नित किया है। इन पर महामारी अधिनियम सहित अन्य संगीन प्रवाह में रिपोर्ट होगी। आईजी रेंज ने इस संबंध में मंगलवार को डीआईजी को निर्देश दिए हैं।
वहीं, मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला करने वालों से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जब जमाती पकड़े गए थे तो आठ विदेशी जमाकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, जो वर्तमान में अस्थायी जेल में हैं।
अब जमात में शामिल होने के बाद छिपे बैठे लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। इन सभी पर लॉकडाउन उल्लंघन, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खत्म हो सकते हैं सीन हेलस्पॉट
भीड़ ने पुलिस और मेडिकल टीम पर बरसाए थे
– फोटो: अमर उजाला
इसके अलावा आईजी ने बजरिया में मेडिकल और पुलिस टीम पर हुए हमले की घटना के संबंध में डीआईजी अनंत देव को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों से पांच लाख तक जुर्माना वसूला जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। साथ ही गैंगेस्टर और एनएसए की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
आईजी ने बताया कि जिन हॉटस्पॉट से पिछले 21 दिनों में कोई केस नहीं आया है, वहां की समीक्षा कर खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे वहाँ के लोगों को सहूलियत मिल सकती है। अब तक सात हेलस्पॉट मार्क किए गए हैं। इसमें घमपुर के तीन, दक्षिण का एक और पश्चिम क्षेत्र के तीन हेलस्पॉट हैं। पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर इस पर फैसला करेगी।