जफरुल इस्लाम खान
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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनके वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि जमानत याचिका पर सुनवाई 12 मई को होगी। बता दें कि उन पर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज है।
बुधवार को पुलिस को चिट्ठी लिखकर जफरुल इस्लाम ने विशेष सेल के कार्यालय में जताई थी
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने हस्तक्षेप में शामिल होने के लिए असमर्थता जताई थी। इस्लाम ने पत्र लिखाकर साइबर सेल को यह सूचना दी।
साइबर सेल की टीम बुधवार शाम को हस्तक्षेप में शामिल होने के लिए इस्लाम को लेने गई थी। यहाँ कुछ लोग एकत्रित हो गए थे। इस कारण साइबर सेल की टीम वापस लौट आई थी।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार जफरुल खान ने बुधवार शाम को साइबर सेल को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि वह 72 साल के सीनियर सिटीजन हैं। हृदय रोग के अलावा उन्हें कई बीमारियाँ हैं। इस कारण वह हस्तक्षेप करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता है।
जफरुल इस्लाम ने यह भी कहा है कि वह अपने घर पर दिन के समय हस्तक्षेप के लिए उपलब्ध हैं। दूसरे पक्ष के मॉड्यूलर भारत (पीएफआई) ने जफरुल इस्लाम खान के घर पुलिस दबिश की निंदा की है।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस याचिका पर 12 मई को सुनवाई होगी: एडवोकेट वृंदा ग्रोवर
खान पर सोशल मीडिया पर एक बयान पर राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
– एएनआई (@ANI) 8 मई, 2020