नेशनल डेस्क, अमर उजाला, लंदन
अद्यतित मंगल, 12 मई 2020 07:42 PM IST
नीरव मोदी (फाइल फोटो)
– फोटो: एएनआई
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भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की कानूनी टीम ने मंगलवार को पांच दिन के प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई करते हुए ब्रिटेन की एक अदालत से कहा कि नीरव के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सबूतों के साथ जोड़ा नहीं गया, जो उसकी बेईमानी साबित करता है।
क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के बैरिस्टर हेलेन मैल्कम की तरफ से भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश किए जाने के एक दिन बाद मोदी की कानूनी टीम ने यह टिप्पणी की। अदालत में कहा गया था कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोकेबाजी की रकम हासिल की।