- इसके लिए दुकानों पर पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओ) मशीनें रखी गई हैं। इससे यहाँ से भी पैसे निकाले जा सकते हैं।
- पीओ टर्मिनल के माध्यम से ट्रांसजेक्शन करने पर राशि का 1 प्रति तक चार्ज लिया जाएगा।
दैनिक भास्कर
07 मई, 2020, 09:24 पूर्वाह्न IST
नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। कई लोग कैश के लिए एटीएम और बैंक जाने से भी बच रहे हैं। लोगों को उनके घर के पास ही कैश मिल संभवत: इसके लिए स्टोर्स पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओ) कणों को रखा गया है। इससे यहाँ से भी पैसे निकले जा सकते हैं। पीo टर्मिनल से पैसे निकालने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के’ लिस्टरों को फिर से बताया है। ये सवाल और उनके जवाब हैं
पीओएस टर्मिनल से पैसे निकालने के लिए किस तरह के कार्डों का भुगतान कर सकते हैं?
लोग अपने डेबिट कार्ड के जरिए कैश निकाल सकते हैं। बैंकों की ओर से जारी ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स अंतराल (यूपीआई) के जरिए भी पैसे निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लिस्ट इलेक्रट्रॉनिक कार्ड का भी इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जा सका है।
कितने पैसे निकलेंगे और क्या होगा?
इसके तहत टियर 3 से 6 तक के शहरों में एक कार्ड से एक दिन में 2,000 रुपये तक की निकासी की जा सकती है। टियर 1 और 2 में कैश निकासी की सीमा प्रति कार्ड 1,000 रुपए है। पीओ टर्मिनल के माध्यम से ट्रांसजेक्शन करने पर राशि का 1 प्रति तक चार्ज लिया जाएगा। दुकानदार पीओ टर्मिनल से जनरेट हुई रसीद आपको देंगे।
क्या सभी दुकानों पर ये सुविधा मिलेगी?
यह सुविधा केवल उन्हें उसी दुकानदार के पास है जिन्दी बैंक ने सोचने-समझने के बाद इसकी इजाजत दी है। ऐसी दुकानदार को इस सुविधा के बारे में साफ तरह से लिखना है। अगर इसके लिए कोई चार्ज नहीं है तो वह भी खुल रहा है।
सुविधा के बारे में शिकायत कहां की जा सकती है?
कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर तय समय में कार्ड जारी करने वाला बैंक जवाब नहीं देता है या उसके जवाब से आप स्पष्ट नहीं हैं तो बैंकिंग बैंकिंग लोकपाल योजनाके तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।