• आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है तो ऑफलाइन जल्दी में पूरा हो जाएगा।
  • रिटैफेरेंस के प्रूफ के लिए आप रिटैक्शन के हरे को भी पेश कर सकते हैं।

दैनिक भास्कर

06 मई, 2020, 06:20 बजे IST

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में बैंकिंग से जुड़े काम लोग ऑनलाइन ही निपटा रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर कई बार जल्दबाजी में गलत बैंक डिटेल्स भरने के कारण पैसे गलत बैंक खाते में चला जाता है। इस स्थिति में लोग घबरा जाते हैं क्योंकि लोग को ये पता ही नहीं चलता कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए।

ऐसे पैसे वापस मिलेंगे

  • गलत खाते में या अधिक पैसा ट्रांसफर होने पर अपने बैंक में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अगर, आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है, तो जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। एक या दो दिन के अंदर अपने खाने में पैसा वापस आ जाएगा।
  • आरबीआई के निर्देश के अनुसार यदि गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो बैंक को जल्द ही जल्द ही कदम उठाना होगा .. बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाने में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी।
  • रिटैफेरेंस के प्रूफ के लिए आप रिटैक्शन के हरे को भी पेश कर सकते हैं। इसके बाद बैंक अपनी प्रक्रिया करेगा जिसमें 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है।
  • दूसरे बैंक होने के हालात में जिस बैंक खाते में आप भूल से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उस बैंक की ब्रांच जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता।
  • साथ ही बैंक ने ग्राहकों को बारे में जानकारी भी नहीं दी है। इसलिए आपको उस बैंक को पूरी स्थिति से अवगत करना होगा। इसके बाद वह बैंक उस खाते के ओनर को इंगित करेगा और आपके अकांउट में वापस ट्रांसफर करने को कहेगा।
  • गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं।





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed