- मार्कर जीएसटी माफ़ करने की मांग कर रहे हैं
- देश में जारी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था का ब आ है रा हाल है
दैनिक भास्कर
06 मई, 2020, 12:14 PM IST
नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हु आ सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए जीएसटी 30 सितंबर तक भरा जा सकेगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके लिए मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी।
5 मई को जारी अधिसूचना में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) ने पंजीकृत व्यक्तियों को 21 अप्रैल से 30 जून के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित GSTR-3B प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
जीएसटीवाई करने की मांग हो रही है
मार्कर जीएसटीive करने की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की ओप्टिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। सरकार के अनुसार किसी भी सेक्टर को पूरा टैक्सive करने से क्रेडिट चेन में कठिनाई हुई और समस्या बढ़ जाएगी।
राहत पैकेज देने पर विचार कर रही सरकार
इससे पहले अप्रैल महीने के अंत में खबर आई थी कि सरकार लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को गूड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रेस्ट्रॉन्ट्स, एविशन और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों को यह छूट दी जा सकती है कि वे 6 महीने तक जीएसटी का भुगतान न करें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी रेट Gaya जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है।