न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
अपडेटेड शुक्र, 08 मई 2020 12:43 PM IST
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साथ में एनजीटी ने दोनों पॉलिमर्स को 50 करोड़ रुपये की पूर्व राशि विशाखापत्तनम के जिला धर्मिस्ट्रेट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की शीर्ष वाली एक पीठ ने गैस लीक मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की और उसे 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।
पीठ ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया सामने आई जानकारी के अनुसार इस घटना में लोगों की जान चली गई, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, हम भारत पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विशाखापत्तनम के जिलाधिकारी को 50 करोड़ रुपये की प्राथमिक बीमा जमा कराने के निर्देश देते हैं। दे रहे हैं। यह राशि कंपनी के वित्तीय मूल्य और उसे हुई क्षति की सीमा के संबंध में तय की जा रही है। ‘